Medical Leave & Commuted Leave Rules (RSR) — चिकित्सा अवकाश नियम
राजस्थान राज्य सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में अवकाश लेने के सुस्पष्ट नियम राजस्थान सेवा नियम 1951 (Rajasthan Service Rules - RSR) के नियम 91 से 93 में वर्णित हैं। सामान्य बातचीत में शिक्षक इसे "मेडिकल लीव (Medical Leave)" कहते हैं, परंतु सेवा नियमों के तकनीकी प्रारूप में इसे अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave - HPL) और परिवर्तित अवकाश (Commuted Leave) के नाम से जाना जाता है।
सत्र 2026-27 में बहुत से शिक्षक इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि मेडिकल लीव पर पूरा वेतन कैसे मिलता है, 2 दिन का HPL कटकर 1 दिन का पूर्ण वेतन कैसे बनता है, किस स्तर के डॉक्टर का प्रमाण पत्र मान्य होता है, और विद्यालय में पुनः कार्यग्रहण (Rejoining) करते समय आरोग्य प्रमाण पत्र (Fitness Certificate) प्रस्तुत करना क्यों अनिवार्य है। इस मार्गदर्शिका में हम RSR के आधिकारिक प्रावधानों का गहन विश्लेषण कर रहे हैं।
1. अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave - HPL) की पात्रता व अर्जन
राजस्थान सेवा नियम 91 के अनुसार प्रत्येक नियमित राज्य कर्मचारी को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए HPL की पात्रता प्राप्त होती है:
- वार्षिक कोटा: प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष (Completed Year of Service) के लिए 20 दिन का HPL अर्जित होता है।
- खाते में जमा की व्यवस्था (Advance Credit): वित्त विभाग के नियमों के तहत HPL कार्मिक के अवकाश खाते में वर्ष में दो बार अग्रिम रूप से जमा किया जाता है:
- 1 जनवरी को: 10 दिन का HPL अग्रिम जमा।
- 1 जुलाई को: 10 दिन का HPL अग्रिम जमा।
- संचय की सीमा: HPL के संचय (Accumulation) की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यह संपूर्ण सेवाकाल में निरंतर जुड़ता रहता है। सेवानिवृत्ति के समय संचित HPL का नियमानुसार आंशिक नकदीकरण अथवा पेंशन गणना में वैधानिक उपयोग होता है।
- प्रोबेशन अवधि में HPL: 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के दौरान HPL अर्जित नहीं होता है। नियमितीकरण के पश्चात ही सेवा गणना के आधार पर HPL खाता सक्रिय होता है।
2. परिवर्तित अवकाश (Commuted Leave - RSR Rule 93) क्या है?
यदि कोई शिक्षक बीमार हो जाता है और वह चाहता है कि बीमारी की अवधि के दौरान उसके वेतन में आधी कटौती न हो, बल्कि उसे पूरा वेतन (Full Salary) मिले, तो वह परिवर्तित अवकाश (Commuted Leave) का विकल्प चुनता है:
1 दिन का पूर्ण वेतन मेडिकल लीव (Commuted Leave) = आपके खाते से 2 दिन के HPL की कटौतीउदाहरण: यदि कोई शिक्षक चिकित्सक की सलाह पर 14 दिन के मेडिकल अवकाश पर रहता है, तो उसे पूर्ण वेतन प्राप्त होगा, परंतु उसके अवकाश खाते (Service Book) से 28 दिन का HPL घटाया जाएगा।
Commuted Leave की मुख्य शर्तें:
- चिकित्सा प्रमाण पत्र की अनिवार्यता: यह रूपांतरण केवल और केवल अधिकृत चिकित्सक के मेडिकल प्रमाण पत्र (Medical Certificate on prescribed format) के आधार पर ही संभव है।
- कार्य पर लौटने की युक्तियुक्त संभावना: अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को यह विश्वास होना चाहिए कि कर्मचारी अवकाश समाप्ति पर पुनः स्वस्थ होकर ड्यूटी पर लौटेगा।
- अधिकतम सीमा: संपूर्ण सेवाकाल में कुल मिलाकर अधिकतम 240 दिन का Commuted Leave (अर्थात 480 दिन के HPL के एवज में) अध्ययन अवकाश या विशेष परिस्थितियों में बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी विशेष प्रावधानों में अनुमत हो सकता है, परंतु बीमारी के आधार पर यह खाते में शेष HPL की उपलब्धता तक लिया जा सकता है।
3. अधिकृत चिकित्सक एवं प्रमाण पत्र के प्रारूप (Medical Certification Rules)
RSR के तहत मेडिकल अवकाश केवल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकृत चिकित्सा अधिकारी (Authorized Medical Attendant - AMA) द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर ही स्वीकृत किया जाता है:
| चिकित्सा संस्थान का स्तर | अधिकृत प्राधिकारी (Authorized Doctor) | मान्यता स्थिति |
|---|---|---|
| प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) | चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) | ग्रामीण स्तर पर पदस्थापित शिक्षकों हेतु पूर्णतः मान्य |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) / उप-जिला अस्पताल | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / विशेषज्ञ (Junior Specialist) | मान्य |
| जिला अस्पताल / राजकीय मेडिकल कॉलेज | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) / विभागाध्यक्ष / PMO | गंभीर बीमारी व दीर्घकालिक अवकाश हेतु अनिवार्य |
| निजी अस्पताल (RGHS अनुमोदित) | पंजीकृत चिकित्सक (Registered Medical Practitioner) | RGHS अनुमोदित निजी चिकित्सालय का प्रमाण पत्र, जिसे आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (Countersigned) कराया जा सकता है। |
वैधानिक प्रारूप (Prescribed Forms):
- फॉर्म 3 (Application for Leave on Medical Certificate): अवकाश आवेदन पत्र का प्रारूप।
- फॉर्म 4 (Medical Certificate for Leave): डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें बीमारी की प्रकृति और आवश्यक विश्राम की निश्चित अवधि (दिनों में) अंकित होनी चाहिए।
- फॉर्म 5 (Fitness Certificate / आरोग्य प्रमाण पत्र): ड्यूटी ज्वाइन करते समय डॉक्टर द्वारा यह प्रमाणित करना कि कार्मिक अब पूरी तरह स्वस्थ है और शिक्षण कार्य करने में सक्षम है।
4. शाला दर्पण पर मेडिकल लीव की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
सत्र 2026-27 में सभी अवकाशों की भांति मेडिकल लीव भी शाला दर्पण पोर्टल के Staff Corner से ही प्रोसेस की जाती है:
- ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना: बीमारी के कारण अवकाश पर जाते समय या स्वस्थ होने के तुरंत बाद शाला दर्पण स्टाफ विंडो पर Apply > Leave Application में जाएं।
- Leave Type चयन: 'Medical Leave' (Commuted Leave / HPL) का चयन करें।
- अवकाश अवधि: चिकित्सक द्वारा संस्तुत प्रारंभिक और अंतिम तिथि दर्ज करें।
- मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड: अधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी फॉर्म 4 की स्पष्ट स्कैन कॉपी (PDF प्रारूप, 200KB तक) संलग्न करें।
- ड्यूटी पर पुनः उपस्थिति (Joining Request): अवकाश समाप्ति के उपरांत विद्यालय में कार्यग्रहण करते समय Fitness Certificate (आरोग्य प्रमाण पत्र) पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बिना संस्था प्रधान शाला दर्पण पर कार्यग्रहण स्वीकार नहीं कर सकते।
5. अन्य अवकाशों के साथ संयोजन (Combination of Leaves)
चिकित्सा अवकाश के संयोजन के संबंध में राजस्थान सेवा नियमों में अत्यंत कड़े निर्देश हैं:
क. क्या आकस्मिक अवकाश (CL) और मेडिकल लीव को जोड़ा जा सकता है?
उत्तर: कदापि नहीं। RSR के अनुसार आकस्मिक अवकाश (CL) एक अनाधिकारिक छूट है और वह नियमित अवकाश की श्रेणी में नहीं आता। अतः CL को मेडिकल लीव के साथ आगे या पीछे (Prefix/Suffix) नहीं जोड़ा जा सकता। यदि आपने शुक्रवार को CL लिया, शनिवार को अचानक बीमार पड़ गए और सोमवार से मेडिकल पर चले गए, तो शुक्रवार का CL भी निरस्त होकर संपूर्ण अवधि नियमित अवकाश (HPL/Medical) में तब्दील हो जाएगी।
ख. उपार्जित अवकाश (PL) और HPL का संयोजन
हाँ, उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) और अर्ध वेतन अवकाश (Medical Leave) को एक दूसरे के साथ नियमानुसार संयोजित किया जा सकता है।
ग. मध्यवर्ती रविवार एवं राजपत्रित अवकाश (Sundays & Gazetted Holidays)
आकस्मिक अवकाश (CL) के विपरीत, मेडिकल लीव में अवकाश अवधि के दौरान पड़ने वाले समस्त रविवार और राजपत्रित अवकाश मेडिकल अवधि के रूप में ही गिने जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शुक्रवार से मंगलवार तक का मेडिकल लिया गया है, तो शनिवार और रविवार भी मेडिकल लीव का भाग माने जाएंगे और खाते से 5 दिनों के अनुपात में 10 दिन का HPL कटेगा।
6. अदेय अवकाश (Leave Not Due - LND) के विशेष नियम
यदि किसी स्थायी शिक्षक के अवकाश खाते में HPL समाप्त हो चुका हो (Zero Balance) और वह गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाए, तो RSR Rule 93(3) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी उसे अदेय अवकाश (Leave Not Due - LND) स्वीकृत कर सकते हैं:
- अधिकतम सीमा: सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 360 दिन का LND स्वीकृत किया जा सकता है।
- एक बार में सीमा: एक समय में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकतम 90 से 180 दिन तक देय।
- सिद्धांत: यह अवकाश भविष्य में अर्जित होने वाले HPL के विरुद्ध उधार (Advance Debt) के रूप में दिया जाता है। जब भविष्य में कार्मिक की सेवा जारी रहती है और 1 जनवरी / 1 जुलाई को HPL क्रेडिट होता है, तो वह स्वतः इस माइनस बैलेंस में समायोजित हो जाता है।
- शर्त: यदि कार्मिक LND उपभोग के उपरांत सेवा से त्यागपत्र दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है, तो शेष माइनस दिनों के वेतन की वसूली की जाती है।
7. असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave - EOL Without Pay)
जब किसी कार्मिक के खाते में कोई भी अवकाश (PL, HPL, LND) शेष न हो, या वह स्वयं अवैतनिक अवकाश हेतु लिखित प्रार्थना करे, तो EOL (असाधारण अवकाश) स्वीकृत किया जाता है:
- EOL अवधि के दौरान कोई वेतन अथवा भत्ते देय नहीं होते हैं।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया EOL वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) के लिए अर्हकारी सेवा माना जा सकता है (यदि सक्षम अधिकारी संतुष्ट हों), परंतु अन्य कारणों से लिया गया EOL वार्षिक इंक्रीमेंट की तिथि को आगे खिसका देता है।
- प्रोबेशन काल के दौरान 30 दिन से अधिक का EOL लेने पर प्रोबेशन अवधि उतनी ही अवधि के लिए आगे बढ़ जाती है।
8. चिकित्सा अवकाश संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: यदि मेरे खाते में HPL शेष नहीं है, तो क्या मुझे मेडिकल पर पूरा वेतन मिल सकता है?
उत्तर: नहीं। यदि खाते में HPL नहीं है, तो आप Commuted Leave नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में केवल LND (अदेय अवकाश) स्वीकृत होने पर ही आधा वेतन मिल सकता है, अथवा आपको अवैतनिक EOL पर रहना होगा।
प्रश्न 2: क्या मेडिकल लीव के लिए विद्यालय से पूर्व-स्वीकृति (Prior Sanction) लेना अनिवार्य है?
उत्तर: चूंकि बीमारी आकस्मिक होती है, अतः पूर्व स्वीकृति सदैव संभव नहीं होती। परंतु कार्मिक का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह बीमारी के प्रथम दिन ही संस्था प्रधान को दूरभाष, ईमेल या शाला दर्पण के माध्यम से सूचना प्रेषित करे और स्वस्थ होते ही फिटनेस सर्टिफिकेट सहित नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करे।
प्रश्न 3: क्या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर का प्रमाण पत्र मान्य है?
उत्तर: राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी अथवा होम्योपैथिक चिकित्सालयों के अधिकृत चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र विहित नियमों के तहत स्वीकार्य होते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख राजस्थान सेवा नियम (RSR) 1951 के अध्याय 10 के नियमों और समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापनों के आधार पर शिक्षकों की जानकारी हेतु संकलित किया गया है। किसी भी प्रशासनिक विवाद या विशेष चिकित्सा बोर्ड संबंधी प्रकरण में वित्त विभाग के मूल नियम ही अंतिम व बाध्यकारी होंगे।