Child Care Leave (CCL) Rules — बाल देखभाल अवकाश नियम
राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में महिला शिक्षकों का प्रतिशत बहुत बड़ा है। कार्यक्षेत्र और पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन साधने के उद्देश्य से राजस्थान सेवा नियम 1951 (RSR) में नियम 103C जोड़कर Child Care Leave (CCL / बाल देखभाल अवकाश) की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने प्रगतिशील कदम उठाते हुए हाल के वर्षों में यह अवकाश एकल पुरुष अभिभावक (Single Male Parent) को भी अनुमत किया है।
सत्र 2026-27 के दौरान विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों के बीच CCL के नियमों, 730 दिनों की अधिकतम सीमा, वेतन भुगतान (100% व 80%), शाला दर्पण (Shala Darpan Staff Corner) पर ऑनलाइन आवेदन, और आवश्यक दस्तावेजों को लेकर अनेक भ्रांतियां रहती हैं। इस विस्तृत लेख में हम राजस्थान वित्त विभाग और प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा जारी नवीनतम नियमों का क्रमवार विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
1. CCL की पात्रता: कौन ले सकता है बाल देखभाल अवकाश?
राजस्थान सेवा नियम (RSR) के नियम 103C के तहत निम्नलिखित कर्मचारी CCL के पात्र हैं:
- महिला राज्य कर्मचारी (Female Government Employees): चाहे वे विवाहित हों, विधवा हों अथवा तलाकशुदा हों।
- एकल पुरुष कर्मचारी (Single Male Parent): वित्त विभाग की अधिसूचना के तहत अविवाहित पुरुष, विधुर (Widower) अथवा विधिवत रूप से तलाकशुदा (Divorcee) पुरुष कार्मिक, जिनके पास बच्चों के भरण-पोषण की वैधानिक जिम्मेदारी है, वे भी CCL के हकदार हैं।
- संवर्ग: राजस्थान शिक्षा विभाग में पदस्थापित सभी नियमित 3rd Grade शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक (2nd Grade), स्कूल व्याख्याता, उप-प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षक (PTI) एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ।
2. मुख्य शर्तें एवं नियम (Core Conditions & Guidelines)
CCL का उपभोग करने के लिए वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग द्वारा निम्नलिखित सख्त शर्तें निर्धारित की गई हैं:
| पैरामीटर (Criteria) | विहित नियम (Statutory Provision) |
|---|---|
| अधिकतम जीवनकाल सीमा | सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन (2 वर्ष) देय। |
| बच्चों की संख्या सीमा | केवल प्रथम दो जीवित ज्येष्ठ संतानों (Two Eldest Surviving Children) के लिए। |
| संतान की अधिकतम आयु सीमा | संतान की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। (विशेष आवश्यकता वाले / दिव्यांग बच्चों के लिए आयु सीमा में शिथिलता के विशेष प्रावधान)। |
| एक बार में न्यूनतम अवधि | एक स्पेल (Spell) में न्यूनतम 15 दिन का अवकाश लेना अनिवार्य है। 15 दिन से कम का CCL स्वीकृत नहीं किया जा सकता। |
| एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम स्पेल | एक कैलेंडर वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसंबर) में अधिकतम 3 बार (Spells) लिया जा सकता है। |
| उद्देश्य (Purpose) | संतान की बीमारी में देखरेख, अथवा बोर्ड/वार्षिक परीक्षाओं के दौरान पढ़ाई में सहयोग हेतु। |
3. CCL के दौरान वेतन की गणना (Leave Salary Provisions)
वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित नियमों के तहत 730 दिनों के CCL को दो वेतन स्लैब में विभाजित किया गया है:
- प्रथम 365 दिन (First 365 Days): अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व आहरित किए जा रहे वेतन के बराबर 100% अवकाश वेतन (Full Leave Salary) देय होगा। इसमें उस समय का पूरा बेसिक वेतन, महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) शामिल रहेगा।
- अगले 365 दिन (Next 365 Days - 366 से 730 दिन तक): कार्मिक को केवल 80% अवकाश वेतन (80% Leave Salary) प्राप्त होगा। अर्थात बेसिक पे और भत्ते 80% के अनुपात में ही आहरित होंगे।
4. क्या प्रोबेशन काल (Probation Period) में CCL लिया जा सकता है?
शिक्षा विभाग के नए चयनित शिक्षकों द्वारा सबसे अधिक पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। इस संबंध में राज्य सरकार के नियम अत्यंत स्पष्ट हैं:
- सामान्य परिस्थितियों में परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) को CCL स्वीकृत नहीं किया जाता है।
- यदि अत्यंत अपरिहार्य एवं असाधारण परिस्थितियां (जैसे बच्चे की गंभीर बीमारी अथवा दुर्घटना) हों, तो केवल उच्च सक्षम प्राधिकारी (निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा अथवा प्रशासनिक विभाग) की विशेष अनुमति से ही सीमित अवधि के लिए CCL स्वीकृत हो सकता है।
- प्रोबेशन अवधि में वृद्धि: यदि प्रोबेशन के दौरान 30 दिन से अधिक का कोई भी असाधारण या बाल देखभाल अवकाश स्वीकृत होता है, तो कार्मिक का 2 वर्ष का प्रोबेशन काल उतने ही दिनों के लिए आगे खिसक (Extend) जाता है, जिससे नियमितीकरण और नियमित वेतन फिक्सेशन में उतनी ही देरी होती है।
5. शाला दर्पण पोर्टल पर CCL आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
राजस्थान के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए अवकाश आवेदन को शाला दर्पण के Staff Corner (स्टाफ विंडो) पर ऑनलाइन करना अनिवार्य है। ऑफलाइन आवेदन स्वतः निरस्त माने जाते हैं:
- स्टाफ विंडो लॉगिन: अपने ब्राउज़र में rajshaladarpan.nic.in खोलें और 'Staff Window' में अपनी 7 अंकों की Staff Employee ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- अप्लाई मेनू: बायीं ओर स्थित मेनू बार में Apply > Leave Application विकल्प पर क्लिक करें।
- अवकाश प्रकार का चयन: 'Leave Type' ड्रॉपडाउन में से Child Care Leave (CCL / बाल देखभाल अवकाश) चुनें।
- अवकाश अवधि: 'From Date' और 'To Date' भरें। ध्यान रहे कि दोनों तिथियों के मध्य न्यूनतम 15 कैलेंडर दिवस होने आवश्यक हैं।
- कारण दर्ज करें: अवकाश का स्पष्ट कारण लिखें (उदा. "संतान की 10वीं बोर्ड परीक्षा तैयारी हेतु" अथवा "संतान के उपचार एवं देखभाल हेतु")।
- दस्तावेज अपलोड करें (Mandatory Attachments): निर्धारित प्रारूप में पीडीएफ फाइल अपलोड करें (अधिकतम साइज 200KB-500KB)।
- फाइनल सबमिशन: फॉर्म को जांचकर 'Submit' करें। आवेदन सीधे आपके संस्था प्रधान (HM/PEEO) के शाला दर्पण लॉगिन में प्रदर्शित होगा।
6. आवश्यक दस्तावेज (Mandatory Documents Checklist)
शाला दर्पण पर आवेदन करते समय और संस्था प्रधान को हार्ड कॉपी प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- संतान का जन्म प्रमाण पत्र: नगर पालिका/ग्राम पंचायत अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र (जिसमें आयु 18 वर्ष से कम स्पष्ट हो)।
- स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration Undertaking): कार्मिक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र कि उसके जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक नहीं है, और यह अवकाश संबंधित ज्येष्ठ संतान के लिए ही लिया जा रहा है।
- पूर्व उपभोग का विवरण: सेवाकाल में अब तक लिए गए कुल CCL दिनों का प्रमाणित विवरण।
- उद्देश्य प्रमाण:
- यदि बीमारी के आधार पर है: राजकीय चिकित्सक / अधिकृत चिकित्सालय का उपचार पर्चा व मेडिकल प्रमाण पत्र।
- यदि परीक्षा के आधार पर है: संबंधित विद्यालय/बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा समय-सारणी (Exam Time Table) अथवा प्रवेश पत्र (Admit Card)।
7. अवकाश स्वीकृति का पदानुक्रम (Competent Sanctioning Authority)
शिक्षा विभाग के पदस्थापन एवं अवकाश की अवधि के अनुसार स्वीकृति प्राधिकारी निर्धारित हैं:
| अवकाश अवधि (Duration) | स्वीकृति प्राधिकारी (Sanctioning Authority) |
|---|---|
| 15 दिन से 30 दिन तक | संस्था प्रधान / PEEO / प्रधानाचार्य (उच्च माध्यमिक विद्यालय) |
| 31 दिन से 120 दिन तक | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO / ब्लॉक स्तरीय अधिकारी) |
| 121 दिन से 365 दिन तक | जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) |
| 365 दिन से अधिक | संभागीय संयुक्त निदेशक (Joint Director) / निदेशक, बीकानेर |
8. CCL आवेदन निरस्त होने के मुख्य कारण (Common Rejection Reasons)
अक्सर शिक्षकों के आवेदन प्रशासनिक स्तर पर निरस्त हो जाते हैं। इन गलतियों से बचें:
- 15 दिन से कम अवधि: कई बार शिक्षक 10 या 12 दिन का आवेदन कर देते हैं, जो नियम विरुद्ध होने से तुरंत रिजेक्ट हो जाता है।
- वर्ष में 3 से अधिक स्पेल: एक ही कैलेंडर वर्ष में चौथी बार आवेदन करने पर सिस्टम या अधिकारी उसे अस्वीकृत कर देते हैं।
- बोर्ड परीक्षा या निरीक्षण काल: फरवरी-मार्च में बोर्ड परीक्षाओं के संचालन या शिविरा पंचांग के अति-महत्वपूर्ण शैक्षणिक दिवसों पर यदि विद्यालय में शिक्षकों की कमी हो, तो संस्था प्रधान जनहित/छात्रहित में CCL स्थगित कर सकते हैं।
- दस्तावेजों का अभाव: वैध जन्म प्रमाण पत्र या परीक्षा प्रवेश पत्र संलग्न न होने पर आवेदन खारिज हो जाता है।
9. प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) बनाम बाल देखभाल अवकाश (CCL)
दोनों अवकाशों के मध्य मूलभूत अंतर को समझना आवश्यक है:
| बिंदु | प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) | बाल देखभाल अवकाश (CCL) |
|---|---|---|
| नियम | RSR Rule 103 | RSR Rule 103C |
| अवधि | 180 दिन (6 माह) | अधिकतम 730 दिन (2 वर्ष) |
| पात्रता | केवल महिला कार्मिक (प्रसव के समय) | महिला एवं एकल पुरुष कर्मचारी |
| वेतन | सम्पूर्ण 180 दिन पूर्ण वेतन | प्रथम 365 दिन 100%, शेष 365 दिन 80% |
| अधिकार स्वरूप | प्रसव की दशा में अनिवार्य रूप से देय | विवेकाधीन (सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य) |
10. बाल देखभाल अवकाश संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: क्या CCL के मध्य में आने वाले रविवार या राजपत्रित अवकाश गिने जाते हैं?
उत्तर: हाँ, CCL एक निरंतर (Continuous) अवकाश है। अवकाश अवधि के दौरान पड़ने वाले समस्त रविवार, मध्यवर्ती राजपत्रित अवकाश अथवा स्थानीय अवकाश CCL अवधि का ही भाग माने जाते हैं और 730 दिनों के कुल खाते में से घटते हैं।
प्रश्न 2: क्या CCL को ग्रीष्मावकाश (Summer Vacation) के साथ जोड़ा जा सकता है?
उत्तर: नियमानुसार CCL को किसी भी अन्य नियमित अवकाश (जैसे उपार्जित अवकाश - PL या ग्रीष्मावकाश) के पूर्व अथवा पश्चात (Prefix/Suffix) सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से ही जोड़ा जा सकता है। आकस्मिक अवकाश (CL) के साथ CCL का संयोजन पूर्णतः वर्जित है।
प्रश्न 3: क्या CCL के दौरान निजी विदेश यात्रा की जा सकती है?
उत्तर: संतान के साथ विदेश यात्रा केवल तभी संभव है जब सक्षम प्राधिकारी (प्रशासनिक विभाग/निदेशालय) से विधिवत विदेश यात्रा अनुमति (No Objection Certificate - NOC) प्राप्त कर ली गई हो।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह मार्गदर्शिका राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 103C और समय-समय पर वित्त विभाग एवं प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा प्रसारित आदेशों के आधार पर तैयार की गई है। प्रशासनिक निर्णय लेते समय वित्त विभाग की नवीनतम मूल अधिसूचनाओं का अवलोकन अवश्य करें।