7th Pay Commission Guide — राजस्थान शिक्षक वेतन 2026-27

राजस्थान शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों (3rd Grade, 2nd Grade, School Lecturers, Vice Principals, Principals) के वेतन निर्धारण का मुख्य आधार 7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग) की पे-मैट्रिक्स प्रणाली है। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 (RCS Revised Pay Rules 2017) लागू होने के बाद से पूर्ववर्ती 'Grade Pay' व्यवस्था समाप्त कर दी गई और उसके स्थान पर Pay Matrix Levels (लेवल L-1 से L-24) स्थापित किए गए।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नव-नियुक्त शिक्षकों और सेवारत कार्मिकों के लिए अपने मूल वेतन (Basic Pay), महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA at current rate of 53%), मकान किराया भत्ते (House Rent Allowance - HRA), तथा कटौती (Deductions: GPF, SI, RGHS) को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस विस्तृत मार्गदर्शिका में हम राजस्थान शिक्षक वेतनमान, पे-फिक्सेशन, भत्ते और पे-मैनेजर/IFMS 3.0 पर वेतन सत्यापन की संपूर्ण प्रक्रिया का व्यावहारिक विश्लेषण करेंगे।

महत्वपूर्ण सूचना (Administrative Highlights): राजस्थान में राज्य कर्मचारियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation Trainee Period) पूरी करनी होती है। परिवीक्षा काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एकमुश्त पारिश्रमिक (Fixed Steno/Trainee Remuneration) देय होता है, जिस पर कोई DA, HRA या वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) लागू नहीं होती। 2 वर्ष संतोषप्रद पूर्ण होने के उपरांत ही संबंधित पे-लेवल के 'Cell 1' पर स्थायी वेतन निर्धारण (Regular Fixation) किया जाता है।

1. Grade Pay से Pay Matrix Level में रूपांतरण (Conversion Matrix)

6th Pay Commission के तहत राजस्थान में अध्यापकों का वेतन ग्रेड पे (Grade Pay) और रनिंग पे-बैंड के आधार पर निकाला जाता था। 7th CPC में इसे पे-लेवल में बदल दिया गया। शिक्षा विभाग के मुख्य पदों का पदवार पे-लेवल वर्गीकरण निम्न प्रकार है:

शिक्षक संवर्ग / पदनाम (Post) पूर्ववर्ती Grade Pay 7th CPC Pay Level परिवीक्षा काल नियत वेतन (Fixed Pay) नियमितीकरण पर प्रारंभिक मूल वेतन (Cell 1)
तृतीय श्रेणी अध्यापक (3rd Grade / REET Teacher) GP 3600 Level 10 (L-10) ₹23,700 प्रति माह ₹33,800
वरिष्ठ अध्यापक / द्वितीय श्रेणी (2nd Grade / Senior Teacher) GP 4200 Level 11 (L-11) ₹26,500 प्रति माह ₹37,800
प्राध्यापक / 1st Grade (School Lecturer) GP 4800 Level 14 (L-14) ₹31,100 प्रति माह ₹44,300
उप-प्रधानाचार्य (Vice Principal) GP 5400 Level 15 (L-15) ₹39,300 प्रति माह ₹56,100
प्रधानाचार्य (Principal / HM Secondary) GP 6000 / 6600 Level 16 / L-17 ₹44,300 प्रति माह ₹60,700 / ₹67,300

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जब कोई अभ्यर्थी 3rd Grade शिक्षक के रूप में चयनित होता है, तो वह लेवल 10 में आता है। प्रोबेशन के 24 माह तक उसे ₹23,700 का फिक्स पारिश्रमिक मिलता है (जिसमें से केवल RGHS और नियमानुसार कटौती होती है)। 2 साल पूर्ण होने पर उसका नियमित मूल वेतन ₹33,800 निर्धारित होता है।

2. बेसिक सैलरी फिक्सेशन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment Rules)

नियमितीकरण के उपरांत प्रत्येक कार्मिक को राजस्थान सेवा नियमों (RSR) के तहत प्रतिवर्ष एक वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) प्राप्त होती है। 7th Pay Matrix में वार्षिक इंक्रीमेंट का अर्थ है कि आपका वेतन उसी लेवल के अगले ऊर्ध्वाधर सेल (Next Vertical Cell) में आगे बढ़ जाता है, जो सामान्यतः 3% चक्रवृद्धि वृद्धि के समकक्ष होता है।

इंक्रीमेंट देय होने की तिथि (Increment Due Date):

  • 1 जुलाई की तिथि: यदि किसी कार्मिक का नियमितीकरण या पदोन्नति 2 जनवरी से 1 जुलाई के मध्य हुई है, तो उसकी पहली वार्षिक वेतन वृद्धि आगामी 1 जुलाई को 6 माह की अर्हक सेवा पूर्ण होने पर देय होती है।
  • 1 जनवरी की तिथि: यदि नियमितीकरण 2 जुलाई से 1 जनवरी के मध्य हुआ है, तो इंक्रीमेंट 1 जनवरी को देय होता है। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित नियमों के तहत अधिकांश शिक्षक संवर्ग के इंक्रीमेंट प्रतिवर्ष 1 जुलाई को नियमित रूप से जोड़े जाते हैं।
पे-मैट्रिक्स सेल progression का उदाहरण (Level 10):
• 1st Year (नियमितीकरण पर): Cell 1 = ₹33,800
• 2nd Year (प्रथम इंक्रीमेंट): Cell 2 = ₹34,800
• 3rd Year (द्वितीय इंक्रीमेंट): Cell 3 = ₹35,800
• 4th Year (तृतीय इंक्रीमेंट): Cell 4 = ₹36,900
• 5th Year (चतुर्थ इंक्रीमेंट): Cell 5 = ₹38,000

3. भत्तों की गणना: DA (महंगाई भत्ता) एवं HRA (मकान किराया भत्ता)

एक सरकारी शिक्षक का सकल वेतन (Gross Salary) निम्नलिखित घटकों के योग से बनता है:

सकल वेतन (Gross Salary) = Basic Pay + DA (महंगाई भत्ता) + HRA (मकान किराया भत्ता) + अन्य विशेष भत्ते

क. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA at 53%)

महंगाई भत्ता केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई से प्रभावी) संशोधित किया जाता है। सत्र 2026-27 के संदर्भ में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की वर्तमान प्रभावी दर 53% है।

DA गणना का सूत्र:
DA राशि = (मूल वेतन × DA दर) ÷ 100
उदाहरण स्वरूप, यदि किसी शिक्षक का बेसिक वेतन ₹33,800 है, तो 53% की दर से उसका मासिक DA होगा:
₹33,800 × 53% = ₹17,914 प्रति माह।

ख. मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance - HRA Slabs)

राजस्थान में HRA की दरें पदस्थापन स्थल (Posting City/Village) के आधार पर दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित हैं:

  • 'Y' श्रेणी शहर (5 बड़े शहर: जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर): 7th Pay Commission की मूल सिफारिशों में यह दर 16% थी, परंतु वित्त विभाग के आदेशानुसार जब महंगाई भत्ता (DA) 50% को पार कर जाता है, तो 'Y' क्लास शहरों का HRA बढ़कर 20% (या संशोधित 18%+) हो जाता है।
  • 'Z' श्रेणी क्षेत्र (अन्य समस्त जिले, तहसीलें, कस्बे व ग्रामीण विद्यालय): राजस्थान के 90% से अधिक शिक्षक ग्रामीण व अर्ध-शहरी विद्यालयों में पदस्थापित होते हैं। यहाँ HRA की मूल दर 8% थी, जो DA 50% क्रॉस होने पर बढ़कर 10% (या 9%) हो जाती है।
श्रेणी (Classification) आच्छादित क्षेत्र (Covered Districts & Towns) HRA प्रतिशत (DA 50% से अधिक पर)
Y Class Cities जयपुर नगर निगम, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर शहरी सीमा 18% से 20% (बेसिक पे का)
Z Class Areas राजस्थान के समस्त ग्रामीण विद्यालय, पंचायत समितियां, उपखंड व छोटे शहर 9% से 10% (बेसिक पे का)

4. वेतन से अनिवार्य कटौतियां (Mandatory Deductions)

शिक्षक के Gross Salary में से प्रत्येक माह राज्य सरकार के नियमों के अनुसार निश्चित कटौतियां की जाती हैं, जिसके बाद शुद्ध वेतन (Net Take-Home Salary) बैंक खाते में जमा होता है:

  1. RGHS (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम): कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु पे-लेवल के आधार पर मासिक कटौती होती है। Level 10 से Level 14 तक यह सामान्यतः ₹440 से ₹650 प्रति माह होती है।
  2. GPF (General Provident Fund - सामान्य भविष्य निधि): पुरानी पेंशन योजना (OPS) की पुनर्बहाली के बाद सभी स्थायी कार्मिकों के वेतन से बेसिक पे स्लैब के अनुसार अनिवार्य न्यूनतम GPF कटौती की जाती है (जैसे ₹33,800 बेसिक पर न्यूनतम ₹2,100)। कार्मिक चाहें तो स्वैच्छिक रूप से अधिक राशि भी कटवा सकते हैं।
  3. SI (State Insurance - राज्य बीमा): राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के नियमों के तहत स्थायी सेवा में आने के बाद प्रथम मार्च से बेसिक स्लैब के अनुसार SI प्रीमियम काटा जाता है (उदा. ₹2,200 से ₹5,000)।
  4. हितकारी निधि (Hitkari Nidhi): शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन से प्रतिवर्ष दिसंबर माह में निर्धारित वार्षिक अंशदान काटा जाता है।
  5. आयकर (Income Tax / TDS): यदि वित्तीय वर्ष में अनुमानित वार्षिक आय कर-योग्य सीमा से अधिक है, तो आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) द्वारा प्रतिमाह आनुपातिक TDS की कटौती की जाती है।

5. विभिन्न शिक्षक संवर्गों के वास्तविक वेतन की गणना (Practical Salary Calculations)

आइए सत्र 2026-27 के वास्तविक आंकड़ों (DA 53% और Z-क्लास ग्रामीण HRA 9%) के आधार पर विभिन्न शिक्षक संवर्गों के मासिक वेतन की विस्तृत गणना देखें:

उदाहरण 1: 3rd Grade अध्यापक (Level 10 - Cell 1, ग्रामीण पोस्टिंग)

  • मूल वेतन (Basic Pay): ₹33,800
  • महंगाई भत्ता (DA @ 53%): ₹17,914
  • मकान किराया भत्ता (HRA @ 9% ग्रामीण): ₹3,042
  • सकल वेतन (Gross Salary): ₹54,756 प्रति माह
  • अनुमानित कटौतियां: GPF (₹2,100) + SI (₹2,200) + RGHS (₹440) = ₹4,740
  • शुद्ध देय वेतन (Net In-Hand Salary): ₹50,016 (बिना आयकर TDS के)

उदाहरण 2: 2nd Grade / वरिष्ठ अध्यापक (Level 11 - Cell 1, ग्रामीण पोस्टिंग)

  • मूल वेतन (Basic Pay): ₹37,800
  • महंगाई भत्ता (DA @ 53%): ₹20,034
  • मकान किराया भत्ता (HRA @ 9%): ₹3,402
  • सकल वेतन (Gross Salary): ₹61,236 प्रति माह
  • अनुमानित कटौतियां: GPF (₹2,600) + SI (₹3,000) + RGHS (₹650) = ₹6,250
  • शुद्ध देय वेतन (Net In-Hand Salary): ₹54,986

उदाहरण 3: स्कूल प्राध्यापक / 1st Grade Lecturer (Level 14 - Cell 1, ग्रामीण पोस्टिंग)

  • मूल वेतन (Basic Pay): ₹44,300
  • महंगाई भत्ता (DA @ 53%): ₹23,479
  • मकान किराया भत्ता (HRA @ 9%): ₹3,987
  • सकल वेतन (Gross Salary): ₹71,766 प्रति माह
  • अनुमानित कटौतियां: GPF (₹3,100) + SI (₹4,000) + RGHS (₹650) = ₹7,750
  • शुद्ध देय वेतन (Net In-Hand Salary): ₹64,016

6. पे-मैनेजर एवं IFMS 3.0 पर वेतन सत्यापन कैसे करें (Step-by-Step Verification)

राजस्थान वित्त विभाग द्वारा वेतन बिल तैयार करने और भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को IFMS 3.0 और PayManager Portal पर पूर्णतः डिजिटल कर दिया गया है। प्रत्येक शिक्षक को अपने बिल और पे-स्लिप की जांच स्वयं करनी चाहिए:

  1. SSO पोर्टल लॉगिन: अपने व्यक्तिगत Rajasthan Single Sign-On (sso.rajasthan.gov.in) पर जाएं और अपनी SSO ID व पासवर्ड से लॉगिन करें।
  2. IFMS 3.0 ऐप चयन: गवर्नमेंट ऍप्लिकेशन्स (G2G) सूची में से IFMS 3.0 पर क्लिक करें।
  3. Employee Self Service (ESS): मुख्य डैशबोर्ड पर Access Work Space > Employee Self Service (ESS) विकल्प चुनें।
  4. Salary Slip डाउनलोड: Salary Details मेनू में जाकर Monthly Salary Slip पर क्लिक करें। संबंधित वर्ष (उदा. 2026 या 2027) एवं माह का चयन करें और PDF डाउनलोड करें।
  5. विस्तृत क्रॉस-चेक: स्लिप में अपना एम्प्लॉई आईडी, बैंक खाता संख्या, प्राण/GPF नंबर, बेसिक पे, डीए की दर (53%), एचआरए दर और कटौतियों के विवरण की सावधानीपूर्वक जांच करें। यदि कोई विसंगति दिखे तो तत्काल विद्यालय के DDO (PEEO/प्रधानाचार्य) को लिखित रूप से अवगत कराएं।

7. शिक्षक वेतन संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Teacher Pay FAQs)

प्रश्न 1: क्या प्रोबेशन अवधि में DA या HRA मिलता है?

उत्तर: नहीं। राजस्थान सेवा नियमों के तहत परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) को केवल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फिक्स पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार का महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता या नगर क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होता है।

प्रश्न 2: एसीपी (ACP - Assured Career Progression) क्या है और यह कब मिलती है?

उत्तर: यदि किसी शिक्षक को नियमित सेवा में रहते हुए निर्धारित वर्षों (9, 18, एवं 27 वर्ष) तक पदोन्नति का अवसर नहीं मिलता है, तो उसे वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में आगामी पे-लेवल का लाभ दिया जाता है। उदाहरण के लिए, 3rd Grade शिक्षक (L-10) को 9 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पर प्रथम ACP में Level 11 का वेतनमान प्राप्त होता है।

प्रश्न 3: क्या ग्रीष्मावकाश (Summer Vacation) के दौरान पूरा वेतन मिलता है?

उत्तर: हाँ, शिक्षा विभाग के सभी स्थाई व प्रोबेशन पर कार्यरत अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश के दौरान नियमित रूप से पूर्ण वेतन व सभी भत्ते प्राप्त होते हैं।


अस्वीकरण (Disclaimer): यह मार्गदर्शिका राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 और वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अध्ययन पर आधारित है। विभिन्न संवर्गों व परिस्थितियों में विशेष भत्तों अथवा स्थानीय कटौती दरों में अंतर संभव है। किसी भी कानूनी या आधिकारिक संदर्भ हेतु वित्त विभाग के मूल सेवा नियमों का ही अवलोकन करें।

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About the Author: Yogesh Kumar

Yogesh Kumar is a dedicated Lecturer based in Jodhpur, Rajasthan, with extensive experience within the Rajasthan Education Department. He specializes in decoding complex educational circulars, Service Rules, Shala Darpan processes, and Pay Commission guidelines to provide clear, actionable, and 100% accurate information for fellow government teachers across the state. All content is fact-checked against official Bikaner Directorate orders.